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जोधपुर में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, तय समय में ही उड़ेगी पतंग

जोधपुर | स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ-साथ पतंगबाजी के समय को भी तय कर दिया है।
पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने बीएनएस धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा कि प्लास्टिक, ग्लास व अन्य धातु से बने चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर 5 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण रोक रहेगी।
साथ ही आमजन की सुरक्षा और पक्षियों को बचाने के लिए प्रात: 6 बजे से 8 बजे और सायं 5 बजे से 7 बजे तक सभी प्रकार के मांझे से पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यानी इन 4 घंटों में कोई पतंग नहीं उड़ा सकेगा।
आदेश में कहा गया कि चाइनीज मांझे से वाहन चालकों और पक्षियों को चोट लगने के साथ बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा रहता है। उल्लंघन करने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी।




