पांचला खुर्द हमला मामला: अध्यक्ष पर फायरिंग के 2 दोषियों को 7-7 साल की सजा

जोधपुर |
ग्राम सेवा सहकारी समिति पांचला खुर्द के तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश पर 24 सितंबर 2014 को हुए जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला अनुभव सिडाना ने दो आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने मोटाराम और भंवरू उर्फ भंवरलाल को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
राजस्थान सरकार के अपर लोक अभियोजक मयंक रांकावत ने बताया कि घटना वाले दिन ओमप्रकाश अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। राजकीय विद्यालय के पास पीछे से आई स्कोर्पियो से 5 लोग उतरे। इसमें से आरोपी मोटाराम ने ओमप्रकाश पर फायर किया। इसके बाद भंवरलाल उर्फ भंवरू व अन्य लोगों ने लाठी, डंडों व सरियों से ओमप्रकाश के साथ बुरी तरह मारपीट की।
चश्मदीदों के अनुसार बीच-बचाव करने आए लोगों को मोटाराम ने बंदूक दिखाकर धमकाते हुए कहा कि “बीच में आए तो जान से मार देंगे।” हमलावर ओमप्रकाश को अधमरा छोड़कर मौके से फरार हो गए।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 38 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।

बाइट. मयंक रांकावत
अपर लोक अभियोजक
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला.



